जावरा। वध हेतु गोवंश का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी सुरेश पिता धुलचन्द बंजारा (25) को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एनएस ताहेड़ ने एक वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया हैं, आरोपी पिकअप वाहन में 7 गौवंश को क्रुरता पूर्वक भरकर वध हेतु महाराष्ट्र की ओर ले जा रहा था।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भूपेन्द्र कुमार सांगते ने बताया गया कि पुलिस चौकी असावती को मुखबीर से सूचना मिली कि सितामउ की ओर से सफेद रंग का महिन्द्रा पिकअप वाहन आ रहा है। मुखबीर सूचना अनुसार पुलिस द्वारा सितामउ रोड पर नाकाबंदी की थोड़ी देर के बाद उक्त पिकअप वाहन सितामउ तरफ से आता दिखा जिसे रोककर ड्राईवर का नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम सुरेश पिता धुलचन्द्र बंजारा (25) निवासी खेडी मोहल्ला सिमलावदा थाना बिलपांक का होना बताया। पिकअप मे क्या भरा है ड्राईवर से पुछने पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जिस पर समक्ष पंचान पिकअप के पिछे लगे पटीये हटा कर देखने पर उसमे सात गोवंश 05 केडे व 02 बैल निर्दयतापुर्वक भरे हुए थे जिनके मुंह भी रस्सी से बधे हुए थे जानवरो के चारे पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। गोवंश के परिवहन के दस्तावेज के विषय मे ड्राईवर सुरेश से पुछने पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया एवं पुछताछ करने पर सीतामउ हाट से गोवंश खरीद कर वध हेतु धोलीया महाराष्ट्र ले जाना बताया।
जिस पर आरोपी सुरेश का कृत्य धारा 4,6,9 गौ-वंश प्रतिषेध अधिनियम व 11 घ पशु क्रुरता निवारण अधिनियम का पाया जाने से गोवंश व वाहन को जप्त किया गया। थाने पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना उपरांत प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 4,6.9 म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 11 (घ) पशुक्रुरता निवारण अधिनियम तहत अभियोगपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचारण उपरांत साक्ष्य के आधार पर आरोपी सुरेश पिता धुलचंद बंजारा निवासी सिमलावदा के विरूद्ध धारा 6 सहपठित धारा 9 (2) म.प्र.गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत आरोप सिद्ध पाये जाने से आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्र कुमार सांगते जावरा द्वारा की गई। 
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