– विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट रविप्रकाश जैन ने सुनाई सजा
जावरा। अवैध रुप से डोडाचुरा की तस्करी करने वाले आरोपी रियाज पिता इशा अंसारी, निवासी मोमीनपुरा सागर, थाना सागर केंट जिला सागर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 बी में दोषसिद्ध पाते हुए विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट रवि प्रकाश जैन ने 03 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय कुमार पारस ने बताया कि दिनांक 15.03.2019 को थाना जावरा शहर पर मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो जावरा बस स्टेण्ड के गेट नंबर एक पर खडा है, जिसके पास मेहंदी रंग के बैग में अवैध डोडाचुरा भरा है। मुखबिर सूचना पर पुलिस ने उक्त स्थान पर दबिश दी, तो मौके पर एक व्यक्ति जिसने अपने हाथ में मेहंदी रंग का बैग लिये खडा था, जिसका नाम पता पूछे जाने पर उसने अपना नाम रियाज पिता इशा अंसारी बताया, तलाशी लेने पर उसके बैग से कुल 10 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा मिला। जिस पर पुलिस ने डोडाचुरा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर उस पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को न्यायालय के समक्ष रखा। सहायक मीडिया सेल प्रभारी भुपेन्द्र कुमार सांगते ने बताया कि विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी रियाज को दोषी पाते हुए उसे उक्त सजा से दण्डित किया है। पैरवी विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस गगन श्रीमाल ने की।