– पीडि़त पक्ष ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
जावरा। न्यायालय में जमीनी विवाद का प्रकरण विचाराधीन होने के बावजूद भी एक पक्ष ने बिना बंटवारे के ही उक्त कृषि भूमि अपने नाम से अवैध रूप से रजिस्ट्री करवा ली। मामले की जानकारी मिलते ही पीडि़त पक्ष ने तहसीलदार को आवेदन देते हुए उक्त कृषि भूमि के नामांतरण पर आपत्ति दर्ज कराते हुए नामांतरण प्रक्रिया और अवैध रजिस्ट्री को निरस्त करने की मांग की है। पीडि़ता श्यामाबाई पति जगदीश शर्मा (60) निवासी ग्राम रूपनगर हाल मुकाम राजेन्द्र विद्या विहार कॉलोनी एवं बेटी संगीता पति सतीश शर्मा (40) निवासी ग्राम राजोद तहसील सरदारपूर जिला धार व बेटी ममता पति अरूण शर्मा (35) निवासी गुना जिला गुना ने अपनी बुआ व भार्ई के खिलाफ मनमाने ढंग से बिना बंटवारे के कृषि भूमि को रजिस्ट्रार कार्यालय में निष्पादन करने का आरोप लगाते हुए उक्त नामांतरण और अवैध रजिस्ट्री को निरस्त करने की मांग की। संगीता पति सतीश शर्मा ने बताया कि श्यामाबाई पति जगदीश शर्र्मा की ग्राम रूपनगर में स्वत्व व आधिपत्य की सर्वे नंबर 134,107,249,251 कुल रकबा 3.920 हैक्टर भूमि तहसील जावरा में स्थित होकर उक्त कृषि भूमि शामलाती खाते होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। भूमि के संबंध में न्यायालय में बंटवारा हेतु प्रकरण क्रमांक 0/06/अ-27/2022-23 वर्तमान में विचाराधीन है। जिसका निराकरण होना शेष है। उसके बावजूद भी मनमाने ढंग से बुआ अनुसुर्ईया शर्मा व भाई पुष्कर शर्मा पिता जगदीशचंद्र शर्मा के पक्ष में रजिस्ट्री का निष्पादन करते हुए विक्रय कर दिया गया। पीडि़त ने तहसीलदार से मामले में उक्त कृषि भूमि के नामांतरण प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कराते हुए अवैध रजिस्ट्री निरस्त करने की मांग की है।
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