जावरा। कालूखेड़ा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भोज मुक्त विश्वविद्यालय की बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षा में चिकलाना के श्यामलाल धाकड़ की सीट पर धोखाधड़ी करते हुए परीक्षा देने वाले आरोपी मोहनलाल धाकड़ दोनो भाईयों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दीपक कनेरिया ने 18-18 माह का कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया हैं।
सहायक मिडिया सेल प्रभारी भूपेन्द्र कुमार सांगते ने बताया कि फरियादी शासकीय उ.मा. वि. कालूखेड़ा की केन्द्राध्यक्ष संजना चौहान ने आवेदन प्रस्तुत किया है कि शासकीय. उ. मा. वि. कालूखेड़ा पर भोजमुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा बी.ए. द्वितीय वर्ष के हिन्दी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा में परीक्षार्थी मोहनलाल पिता बंसतीलाल धाकड़ निवासी-चिकलाना के द्वारा योजनाबद्ध फर्जी तरीके से अपने भाई श्यामलाल की सीट पर मोहनलाल धाकड़ को बैठाकर परीक्षा देना पाया गया। परीक्षा के समय कक्ष में रोल नम्बर पर बैठकर उत्तर पुस्तिका लेकर परीक्षा के दौरान चौकिंग करने पर पाया कि, श्यामलाल के स्थान पर मोहनलाल दिनांक 16 जून 2015 से लगातार फर्जी तरीके से अपना फोटो पेश कर परीक्षा दे रहा था। कक्ष के पर्यवेक्षक ज्योति कुमावत द्वारा उसे आई.डी पु्रफ मांगने पर परीक्षार्थी द्वारा पेश नही करने की जानकारी पर्यवेक्षक को देने पर फरियादी केन्द्रा अध्यक्ष संजना चौहान द्वारा चैक करने पर मोहनलाल अपने भाई श्यामलाल के रथान पर फर्जी तरीके से बैठकर परीक्षा देते पाया गया और परीक्षार्थी श्यामलाल धाकड ने एकमत होकर उसके स्थान पर अपने भाई मोहनलाल को परीक्षा में बैठाया। फरियादी के आवेदन पर से अभियुक्तगण मोहनलाल व श्यामलाल के विरूद्ध पुलिस थाना कालूखेडा पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण धारा-419, 420.120-बी एवं परीक्षा अधिनियम की धारा-3 घं एवं धारा-4 में विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।
एक साल छ: माह की सजा से किया दण्डित –
न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत साक्ष्य एवं तर्को के आधार पर आरोपीगण मोहनलाल पिता बसंतीलाल धाकड एवं श्यामलाल पिता बसंतीलाल धाकड़ के विरूद्ध, धारा 419 भादवि में एक वर्ष छ:माह का सश्रम कारावास व म.प्र.परीक्षा अधिनिमय की धारा 4 के अंतर्गत 6 माह का सश्रम कारावास एवं 1600-1600/- रुपयें अर्थदण्ड से दंडित किया गया।