जावरा। लोन की किश्त के रुपए लेकर बैंक में जमा नहीं करते हुए ग्रामीणों के साथ धोखाधड़ी करने वाले राधेश्याम पिता चिमनलाल पाटीदार निवासी पिपलियाजोधा को धारा 406 के तहत दोषी पाते हुए न्यायाधिक ऋचा द्विवेदी भुजंग ने एक वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया हैं।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्र कुमार सांगते ने बताया कि फरियादीगण उदेराम कुमावत व हमराह मोहनबाई तथा गांव के पीडि़त किसान बसन्ती बाई, बंकटलाल सैन, अनोखीलाल पिता बंकटनाथ, बंकटनाथ पिता बाबुनाथ, सीताबाई पति गोपाल कुमावत, निर्मल पिता रामदयाल चौधरी, ललीता बाई पति निर्मल चौधरी, गोपाल सिंह पिता रामसिह, नेपालसिह पिता गोपाल सिंह ने थाना रिंगनोद पर उपस्थित होकर बताया कि उन्होने ने पंजाब नेशनल बैंक शाखा नगरी जिला मन्दसौर से निजी पशुपालन हेतु एक-एक लाख रूपये पशुपालन हेतु लोन वर्ष 2015, 2016 तथा 2017 में लिया था। बैंक लोन से उन्होने लोगो ने दुधारु गाय भैस खरीदी थी। लोन से खरीदी गाय भैस व पहले से उनके पास मौजुद गाय भैस का दुध सांची सहकारी समिति पिपल्याजोधा के दूध डेयरी के सचिव राधेश्याम को डेयरी पर देते थे।
डाक से मिला नोटिस को खुला मामला –
दुध के रुपयो का हिसाब कर बैंक लोन किश्त में पांच हजार आपसी समझौता अनुसार 6 माह राधेश्याम पाटीदार को पंजाब बैंक नगरी शाखा में जमा करने हेतु देते थे। बैंक द्वारा उनका लोन 24 माह की किश्तो में पुरा होना था। फरियादीगण को विश्वास था कि राधेश्याम उनके दुध के रुपयों की किश्त हर माह बैंक में जमा कर रहा हंै। फरियादीगण को पंजाब नेशनल बैंक शाखा नगरी से उनकी लोन किश्त जमा नहीं होने के नोटिस डाक से उन सबको माह सितम्बर 2019 में मिले तब पता चला कि राधेश्याम को उनके द्वारा हर माह दिये रुपये व अमानत राधेश्याम ने समय पर बैंक में जमा नहीं किया और उनकी अमानत के रुपये को अपने उपयोग में ले लिया। आरोपी ने फरियादीगण सेे बहाने बाजी करने लगा तथा पुन: विश्वास दिलाता रहा कि उनके जो भी रुपया उससे खर्च हो गया वह रुपये उनकी अमानत उनके बैंक लोन के खाते में जमा कर देगा। लेकिन राधेश्याम ने रुपये बैंक खाता नगरी में जमा नहीं किया। राधेश्याम पाटीदार को फरियादीगण किसानों द्वारा 5 लाख से अधिक रुपये दिया था जो राधेश्याम पाटीदार ने अपने निजी उपयोग में ले लिये है।
धारा 406 के तहत दर्ज किया प्रकरण –
फरियादीगण की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध भादवि की धारा 406 के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पुलिस ने कुछ रसीदे भी जप्त की। सम्पुर्ण विवेचना जप्ती, गिरफ्तारी, मेमोरेण्डम एवं कथन साक्षीयो व बैंक जानकारी अनुसार आरोपी राधेश्याम पिता चिमनलाल पाटीदार निवासी ग्राम पिपलीयाजोधा के विरूद्ध धारा 406 भादवि के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत साक्ष्य के आधार पर आरोपी राधेश्याम पाटीदार के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने से आरोपी को धारा 406 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।
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