जावरा। शादी का झासा देकर नाबाकिल से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उषा तिवारी ने आरोपी दीपक उर्फ रामगोपाल उर्फ गोलु पिता मुन्नालाल कुमावत (23) निवासी रेवास जिला मंदसौर को धारा 366 के अंतर्गत 05 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1000/-रुपयें (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एल)/6 के अंतर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000/-रुपयें (पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट विजय पारस ने बताया कि गत 31 दिसंबर 2021 को थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा पर बालिका के पिता ने रिपोर्ट लिखाई कि मण्डी में ऑपरेटर का कार्य करता है, उसकी एक लड़की व दो लड़के हैं, फरियादी घटना दिनांक को सुबह करीब साढ़े दस बजे मण्डी के लिये निकल गया था, तब घर पर फरियादी की मां, पत्नी व तीनों बच्चे थे। करीब साढ़े बारह बजे उसकी पत्नी ने उसे उसकी बालिका के घर पर नहीं होने की सूचना दी। जिस पर बालिका की तलाश आसपास व रिश्तेदारी व उसके दोस्तों के यहां की, लेकिन कोई पता नहीं चला। वहीं पड़ोस में कुछ समय पूर्व किराये से रहने आए दीपक कुमावत के नही दिखने पर शंका हुई कि वह उसकी नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। जिस पर पुलिस ने दीपक के विरूद्ध भादवि की धारा 363 के प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया। दिनांक 07 जनवरी 2022 को बालिका को आरोपी के कब्जे से बरामद कर थाना लेकर आए। थाने पर पुछताछ करने पर उसने बताया कि 31 दिसंबर 2021 को दोपहर 12 बजें घर के बाहर खडी थी, तभी दीपक उर्फ रामगोपाल कुमावत पीडिता के पास आया और बोला कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हॅूॅ और पीडिता को जबरजस्ती मोटर साईकल पर बैठाकर बांसवाडा लेकर गया, मोटर साईकल बस स्टैण्ड पर खडी कर, बांसवाडा से पीडिता को बस से अहमदाबाद लेकर गया, अहमदाबाद से भावनगर गुजरात लेकर गया। भावनगर गुजरात में पीडिता को बस स्टेण्ड के पास खाली जगह में दो दिन रखा और जहा आरोपी ने पीडिता के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। पीडिता के मना करने पर आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देता था।
प्रकरण में बढ़ाई दुष्कर्म की धाराए –
अभियोजन पत्रानुसार 03 जनवरी 2022 को भावनगर से अहमदाबाद आए फिर अहमदाबाद से उदयपुर राजस्थान व उदयपुर से निम्बाहेडा, नीमच, मंदसौर, शामगढ, डग घुमते हुए जब मंदसौर बस स्टेण्ड पहुचे जब वहां परिजन और पुलिस ने उन्है पकड़ा। नाबालिक के बयान के आधार पर आरोपी पर दुष्कर्म की धाराओं 366, 376 (2) एन, 506 भादवि एवं 5 एल/6 पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई, पीडि़ता का मेडिकल परीक्षण करवाया जाकर अभियुक्त दीपक उर्फ रामगोपाल को गिरफ्तार कर उसका भी मेडिकल परीक्षण करवाया गया तथा पीडि़ता के उम्र सम्बंधी दस्तावेज प्राप्त किए जाकर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान विशेष न्यायालय के समक्ष आए साक्ष्य एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाते हुए, आरोपी दीपक उर्फ रामगोपाल को धारा 366 के अंतर्गत 05 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1000/- (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एल)/6 के अंतर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000/- (पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया।