– जांच के दौरान दुकान में तय स्टॉक से कम माल मिला, स्टॉक बोर्ड मे भी नहीं की थी इंट्री
– अधिकारी द्वारा स्टॉक रजिस्टर मांगने पर भी नहीं प्रस्तुत किया
– आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं पर न्यायाधीश ने सुनाई सजा
जावरा। शहर में स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर गरीबों के हक का राशन ब्लैक में बेचकर अनुचित लाभ कमाने वाले दो सेल्समेनों मोहम्मद युनुस पिता मोहम्मद युसूफ ( 28) निवासी 117 नाना साहब का मोहल्ला जावरा और सद्दाम पिता रईस हुसैन (32) निवासी मीनीपुरा जावरा को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा रोहित शर्मा ने 6-6 माह के सश्रम कारावास और 1000-1000 रुपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्र कुमार सांगते ने बताया कि 20 जनवरी 2017 को सहायक आपूर्ति अधिकारी खादय विभाग ने सागर पेशा, जावरा स्थित अटल प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार उचित मूल्य की दुकान नबर 20 वार्ड 18 का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उचित मूल्य की दुकान बंद होने से सेल्समेन मोहम्मद युनुस को बुलवाकर दुकान खुलवाई गई, जिसमे राशन की जांच करने पर दिनांक 08 दिसंबर 2016 के द्वारा माह दिसम्बर, 2016 की खाद्य सामग्री गेहूं 72 बोरी वजन 35.55 क्विंटल, चावल 17 बोरी वजन 825 क्विंटल, शक्कर 04 बोरी वजन 02.03 क्विंटल, नमक 04 बोरी वजन 02.03 क्विंटल, प्राप्त होना बताया। दुकान पर माह का प्रारंभिक स्टाक गेहूं 12 क्विंटल, चावल 0.25 क्विंटल, शक्कर 0.62 क्विटल, नमक 0191 क्विंटल इस प्रकार दुकान में कुल स्टाक गेहूं 36.75 क्विटल, चावल 08.50 क्विटल, शक्कर 02.65 क्विंटल, नमक 03.94 क्विंटल, केरोसीन निरक में से भौतिक सत्यापन करते में गेहूं 25 क्विंटल, चावल 05.80 क्विटल. शक्कर 02.5 क्विंटल, नमक 03.50 क्विंटल ही पाया गया l इस प्रकार गेहू 11.75 क्विटल, चावल 02.70 क्विंटल, शक्कर 0.15 क्विंटल, नमक 0.44 क्विटल कम पाया गया एवं निरीक्षण के दौरान स्टाक बोर्ड भरा नहीं पाया गया। मौके पर वितरण रजिस्टर भी विक्रेता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।
स्टाक रजिस्टर की जांच करने पर अद्यतन नहीं पाया गया। इस प्रकार विक्रेता द्वारा गेहूं, चावल, नमक, शक्कर, का स्टाक भौतिक सत्यापन में कम पाई गई मात्रा गेहूं 11.75 क्विटल, चावल 02.70 क्विंटल, शक्कर 0.15 क्विंटल, नमक 0.44 क्विंटल की अफरा-तफरी की जाकर अवैध लाभ अर्जित किया है। इस प्रकार विक्रता मोहम्मद युनुस, सहायक विकेता सद्दाम हुसैन द्वारा अटल प्राथमिक उचित भण्डार मूल्य दुकान नंबर- 20 वार्ड 18 द्वारा म.प्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2015 की कडिका 10 (4), 11 (1), 11 (9). 13 (2) एवं 18 का स्पष्ट उल्लघन होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध होने से अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर थाना जावरा शहर पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर थाने पर अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध धारा- 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का अपराध पाये जाने से अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण मोहम्मद युनुस एवं सद्दाम हुसैन के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने से धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में 06-06 माह का सश्रम कारावास व 1000-1000 रुपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।