– ट्राले में गोवंश लेकर वध हेतु महाराष्ट्र ले जा रहे थे आरोपी
जावरा। गौवंश के वध हेतु मंदसौर की और से जावरा होकर महाराष्ट्र की और एक कंटेनर में अवैध परिवहन करने वाले दो आरोपियों मोहसीन पिता जाकिर (20) निवासी नई आबादी बोतलगंज पिपलियामंडी तथा दशरथ पिता मनोहर बंजारा (19) निवासी पिपलिया मंडी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जावरा एनएस ताहेड़ ने मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिरोध अधिनियम की धारा 4,6,9, पशु क्रुरता अधिनियम की धारा 11 (घ) तथा भादवी की धारा 429 के तहत 02 वर्ष 06 माह के सश्रम कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया हैं।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भूपेन्द्र कुमार सांगते द्वारा बताया गया कि थाना जावरा शहर दिनांक 30 मार्च 2019 को पुलिस को मुखबिर सूचना मिली कि एक ट्राला नम्बर-पी.बी. 13 बी.डी.6429, जिसके उपर लाल रंग में जय माता दी लिखा, जिसके अंदर गौवंश ठुस-ठुस कर भर रखे है। उक्त ट्राला मन्दसौर तरफ से आने वाला है, जो जावरा चोपाटी होते हुये धुलीया महाराष्ट्र तरफ जाने वाला है। मुखबीर सूचना अनुसार पुलिस द्वारा नाकाबंदी की थोड़ी देर के बाद एक ट्राला नम्बर-पी.बी. 13बी.डी.6429 मंदसौर तरफ से आता दिखा जिसे रोककर ड्राईवर का नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम मोहसीन पुत्र जाकिर, उम्र 20 वर्ष, निवासी-नई आबादी बोतलगंज, पिपलियामण्डी, जिला-मन्दसौर (म.प्र.) एवं पास में बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम दशरथ पुत्र मनोहर बंजारा, उम्र-19 वर्ष, निवासी-झोपड़-पट्टी, पिपलियामण्डी, जिला-मन्दसौर (म.प्र.) का होना बताया।
ट्राले में ठुस ठुस कर भरे थे 52 गौवंश –
उक्त ट्राले को चैक करने पर उसमें ट्राले के अंदर ठुस-ठुस कर गौवंश भरे होना पाये गये, सभी गौवंश के मुंह रस्सीयो से बांध रखे थे. जिनके चारे पानी की कोई व्यवस्था नही थी। चालक अभियुक्त मोहसीन से उक्त गौवंश को लाने व ले जाने के सबंध में परमीट का पूछने पर, उसने परमिट नही होना बताया। उक्त गौवंश को जंगल से भरना तथा वध हेतु धुलिया महाराष्ट्र तरफ ले जाना बताया। उक्त गौवंश को ट्राले में से बाहर निकालने पर उसमें कुल 52 गौवंश पाये गये थे, जिसमें से 50 जीवित एवं 02 मृत निकाले गये। आरोपीगण का उक्त कृत्य धारा 4, 6, 9, 10 म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम एवं धारा 429 भादवि के तहत दंडनिय पाए जाने से पुलिस द्वारा गोवंश व वाहन को जप्त किया गया एवं आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। थाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत साक्ष्य एवं तर्को के आधार पर आरोपीगण मोहसीन पिता जाकिर एवं दशरथ पिता मनोहर बंजारा के विरूद्ध, धारा 429 भादवि में 02 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास व 1000 रुपयें अर्थदण्ड से दंडित से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्र कुमार सांगते ने की।
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