– पिपलौदा थाना क्षेत्र के राकोदा गांव में हुई थी दुर्घटना, न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को माना दोषी।
जावरा। तेज एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह निर्णय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा, जिला रतलाम की न्यायालय में पदस्थ शिवानी राठौर ने सुनाया हैं।
प्रकरण के अनुसार, थाना पिपलौदा में अपराध क्रमांक 168/2020 के तहत धारा 304-ए भादवि में मामला दर्ज किया गया था। घटना 17 जून 2020 की सुबह करीब 9.30 बजे ग्राम राकोदा में हुई थी। फरियादी बापूलाल पाटीदार के अनुसार उनके मौसा कालूराम पाटीदार सड़क पार कर अपने पुराने मकान की ओर जा रहे थे। इसी दौरान जावरा की ओर से आ रही बोलेरो क्रमांक रूक्क-43-ष्ट्र-5778 के चालक ने वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए कालूराम पाटीदार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में कालूराम पाटीदार की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलने पर थाना पिपलौदा पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया गया। विवेचना पूर्ण होने के बाद अभियुक्त सोहनसिंह पिता महिपाल सिंह राठौर (33) निवासी लसुडिया जंगली, थाना बड़ावदा, जिला रतलाम के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य तथा मेडिकल साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 304-ए भादवि के तहत दोषी पाया। न्यायालय ने अभियुक्त को एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से सुनिल सिंह खेर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जावरा ने पैरवी की तथा अभियोजन साक्ष्यों को प्रस्तुत कर प्रभावी तर्क रखे।
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

