– विधानसभा से मंजूरी के बाद राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने ‘मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता 2026Ó को दी स्वीकृति, सातों दिन कारोबार की अनुमति
भोपाल। मध्यप्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। मध्यप्रदेश विधानसभा में पारित ‘मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता 2026Ó को राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश में दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन संचालित किए जा सकेंगे।
विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी –
इस व्यवस्था की शुरुआत विधानसभा में संहिता के विधेयक के पारित होने से हुई। विधानसभा से पारित होने के बाद इसे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। अब राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में 24×7 व्यावसायिक संचालन का रास्ता साफ हो गया है।
कर्मचारियों की ड्यूटी शिफ्ट सिस्टम में –
प्रतिष्ठानों के 24 घंटे खुले रहने का मतलब यह नहीं होगा कि कर्मचारी लगातार काम करेंगे। नई व्यवस्था में शिफ्ट सिस्टम लागू करना होगा। किसी कर्मचारी से सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकेगा।
ओवरटाइम के लिए सहमति और भुगतान जरूरी –
निर्धारित कार्य समय से अतिरिक्त काम कराने पर कर्मचारी की सहमति लेना जरूरी होगा। साथ ही अतिरिक्त कार्य के लिए नियमानुसार ओवरटाइम भुगतान करना होगा।
अब बार-बार रजिस्ट्रेशन के झंझट से राहत –
नई व्यवस्था में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। बार-बार रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।
सुरक्षा और फायर सेफ्टी की जिम्मेदारी मालिक की –
24 घंटे संचालन के साथ प्रतिष्ठान संचालकों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। कार्यस्थल पर साफ-सफाई, सुरक्षा उपकरण, फायर सेफ्टी और आपातकालीन व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पर विशेष जोर –
महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल और विशेष सुरक्षा प्रावधान किए गए हैं। रात्रिकालीन शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करना नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी।
नियम तोड़े तो श्रम विभाग करेगा कार्रवाई –
नई संहिता के तहत श्रम विभाग को प्रतिष्ठानों के निरीक्षण और नियमों के पालन की जांच का अधिकार रहेगा। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। यानी अब मध्यप्रदेश में बाजार की तस्वीर बदलने वाली है—दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल 24 घंटे खुले रखने की कानूनी अनुमति मिल गई है, जबकि कर्मचारियों के काम के घंटे और सुरक्षा के नियम भी तय किए गए हैं।
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

