– पिपलौदा थाना क्षेत्र के कंचनखेड़ी गांव का मामला, कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 13-13 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया
जावरा। शिकायत वापस नहीं लेने पर फरियादी और उसके परिजनों पर लोहे के पाइप से हमला करने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर कुल 13,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जावरा शिवानी राठौर की अदालत ने थाना पिपलौदा के अपराध क्रमांक 158/2023 में यह फैसला सुनाया। प्रकरण की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनील सिंह खेर ने की।
अभियोजन के अनुसार ग्राम कंचनखेड़ी निवासी फरियादी भंवरलाल 2023 में रात करीब 9.30 बजे गेहूं पिसाने के लिए चक्की जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में आरोपी रणछोड़, दिलीप और घनश्याम ने उसे रोक लिया और 181 पर की गई शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। शिकायत वापस लेने से इनकार करने पर आरोपियों ने पहले गाली-गलौज की और फिर मारपीट शुरू कर दी।
बीच बचाव करने वालों पर किया हमला –
बीच-बचाव करने पहुंचे फरियादी के रिश्तेदार मांगीलाल और कबीर पर भी आरोपियों ने लोहे के पाइप से हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। मेडिकल जांच में कबीर के फ्रैक्चर की पुष्टि होने पर पुलिस ने प्रकरण में धारा 325 आईपीसी भी जोड़ दी। विवेचना पूरी होने के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
3-3 साल का कारावास और अर्थदण्ड की सजा –
सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने धारा 325/34 के तहत 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000-10,000 रुपए के अर्थदंड, धारा 323 के तहत 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 1,000-1,000 रुपए का अर्थदंड तथा धारा 506 के तहत 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000-1,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस प्रकार प्रत्येक आरोपी पर कुल 13,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया।

Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

