– छेड़छाड़ कर नाबालिक को दी जान से मारने की धमकी
जावरा। रिंगनोद थाना क्षैत्र के ग्राम धतरावता निवासी अशोक पिता भगवान डांगी को अपनी दुकान पर सामान लेने आई एक नाबालिक के साथ छेड़छाड़ के आरोप में 3 साल के सश्रम कारावास और 1 हजार 500 रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया हैं। आरोपी ने नाबालिग से छेड़छाड़ तो की ही, साथ ही उसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। जिस पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परमानंद चौहान ने आरोपी को धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्र कुमार सांगते द्वारा बताया गया कि अभियोक्त्री द्वारा थाना रिंगनोद पर उपस्थित होकर बताया गया कि दिनांक 16 अप्रैल 2023 को करीब 11 बजे मेरी मौसी की छोटी लड़की को मैं व मेरी मौसी की लड़कियों के साथ कटींग कराने के लिये आरोपी की दुकान पर गये थे। वहां पर आरोपी की दुकान पर थे उन्होने मेरी मौसी की लडकियों को प्याउ पर पानी लेने भेज दिया, मैं तथा मेरी मौसी की छोटी लडकी दुकान पर ही थे। मैंने मेरी मौसी की छोटी लडकी को कटींग करने की कुर्सी पर बिठा दिया तथा मैं उसके पास खड़ी थी तभी आरोपी मेरे पास आया व बुरी नियत से मेरे साथ छेडछाड करने लगे मैं रोने लगी तो मुझसे बोले कि अगर तु रोई और घर पर जाकर किसी को बताया तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा फिर आरोपी ने मेरी मौसी की छोटी लडकी की कटींग की इतने मे मौसी की दोनों लडकियां जो पानी लेने गई थी। वह भी आ गये थे, फिर हम कटींग कराकर चारो वापस अपने घर चले गये। घर पर जाकर मैं रोने लगी तो मेरे मम्मी पापा ने मुझसे पुछा क्या हुआ तो मैने अपने मम्मी पापा को घटना की सारी बात बताई, उनको साथ लेकर थाने आई और थाने पर रिपोर्ट कराई। पुलिस द्वारा थाने पर धारा 354, 506 भादवि 7/8 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र पॉक्सो न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष साक्षीगण की साक्ष्य अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय कुमार पारस द्वारा लेखबद्ध कराई गई। न्यायालय के समक्ष आई साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए, दोषसिद्ध किया गया।


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