जावरा। आबकारी अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहे आरोपी की तलाश के लिए ग्राम परवलिया पहुंची पुलिस की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने तथा पुलिस के साथ बद्सलुकी करने वाले आरोपी युनुस खां पिता फिरोज़ खा (29) निवासी परवलिया को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दीपक कनेरिया ने 6 माह का साधारण कारावास एवं 1000/-रूपये(एक हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्र कुमार सांगते द्वारा बताया गया कि दिनांक 24.06.2019 को हमराह फार्स उनि डी.एस. सोलकी, प्र.आर. अशोक व्यास, लक्ष्मण नागदा, आर.चालक आशीष शर्मा मय शासकीय वाहन के थाना कालुखेड़ा के धारा-8/15, 29, एन.डी.पी.एस. एक्ट व 34 (2) आबकारी अधिनियम में फरार अभियुक्त मोहसीन पुत्र नजीम खां निवासी परवलिया की गांव प परवलिया में होने की मुखबिर सूचना पर तस्दीक हेतु गांव परवलिया में पठान कॉलोनी पहुचे। जहाँ फरार अभियुक्त मोहसीन खा के संबंध में पूछताछ करने पर पठान कॉलोनी में रहने वाले युनुस पुत्र फिरोज खा पठान ने पुलिस को तलाशी लेने से रोककर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई एवं उन्हें विधिपूर्ण कार्य करने से रोका गया। युनुस खां को समझाने पर भी वह नही माना और पुलिस को नंगी नंगी गालिया देने लगा, जो सुनने में उसे व हमराह फोर्स को बुरी लगी।
उपर्युक्त घटना की रिपोर्ट पर से थाना रिंगनौद में अपराध कमांक 183/2019 संहिता की धारा-353, 294, 186 सहपठित 34 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, प्रकरण से संबंधित साक्षियों के कथन लिये गये, अभियुक्तगण को फार्मल गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किये गये एंव अभियुक्तगण के भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा-27 के मेमोरेण्डम लेखबद्ध किये गये। महत्वपूर्ण विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त श्रीमान न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष साक्षीगण की साक्ष्य सहायक लोक अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्र कुमार सांगते द्वारा लेखबद्ध कराई गई। न्यायालय के समक्ष आई साक्ष्य के आधार पर आरोपी युनुस को दोषसिद्ध पाते हुए, दोषसिद्ध किया गया। अभियोजन की ओर से सफल पैरवी भुपेन्द्र कुमार सांगते सहायक लोक अभियोजन अधिकारी जावरा द्वारा की गई।

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