जावरा। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम के निर्देशानुसार एवं मार्गदर्शन में आगामी 9 दिसंबर शनिवार को न्यायालय तहसील न्यायालय जावरा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में 7 खण्डपीठों मे करीब 4 हजार 800 से अधिक लंबीत प्रकरणों का आपसी समझोते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
7 खण्डपीठों का हुआ गठन –
नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु ७ खण्डपीठों का गठन किया गया है। जिनमें रविप्रकाश जैन द्वितीय जिला न्यायाधीश, उषा तिवारी प्रथम जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अरविन्द कुमार बरला प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, एन.एस.ताहेड द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, हर्षिता पिपरेवार प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, रोहित शर्मा द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, दीपक कनेरिया चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीशों के साथ अभिभाषक व समाजसेवी मौजुद रहेंगे।
4 हजार 800 से अधिक प्रकरण रखे लोक अदालत में –
शनिवार 9 दिसंबर को आयोजित लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य सिविल एवं आपराधिक प्रकरण, विद्युत अधिनियम प्रकरण, पारिवारिक, हिन्दु विवाह अधिनियम, क्लेम प्रकरण, एन आई एक्ट प्रकरण सहित कुल न्यायालय में लंबित कुल 850 प्रकरण तथा बैंकों के ऋण वसूली, नगर पालिका जावरा, बढ़ावदा व पिपलौदा के संपत्तिकर एवं जलकर के कुल 3999 प्रीलिटिगेशन निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के प्रकरण में शासन के दिशा निर्देशानुसार 30 प्रतिशत की छूट एवं धारा 138 एन.आई एक्ट के लंबित में न्याय शुल्क में छूट भी प्रदान की जावेगी।
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