जावरा। नाबालिग को बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर अपने साथ ले जाने वाले आरोपी अली अब्बास पिता शेख सिराज (21) निवासी दरगाह बाजार अजमेर (राजस्थान) को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट उषा तिवारी ने धारा 363 के तहत 1 साल का सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया हैं।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट विजय पारस ने बताया कि दिनांक 12 अगस्त 21 को थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा पर बालिका के पिता ने रिपोर्ट पंजीबद्ध करायी है कि, दिनांक 11 अगस्त 21 को लगभग रात 8 बजे फरियादी की बालिका घर से बिना बताये बाहर गयी, जो देर रात तक घर पर नही आयी। फिर फरियादी ने बालिका की तलाश आसपास व रिश्तेदारी व उसके दोस्तों के यहां की, लेकिन कोई पता नहीं चला। फरियादी की बालिका अली अब्बास से बातचीत करती थी, फरियादी को शंका हुई कि फरियादी की नाबालिग बालिका को अली अब्बास बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। उक्त कथनों के आधार पर थाने पर धारा 363 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। 13 अगस्त 21 को बालिका को आरोपी के कब्जे से बरामद कर थाना लेकर आए। थाने पर पुछताछ करने पर उसने बताया कि दिनांक 11 अगस्त 21 को अली अब्बास हुसैन टैकरी जावरा आया था, जिसने बालिका को शादी का झांसा देकर अपने साथ ट्रेन से जावरा से अजमेर राजस्थान लेकर गया। अजमेर में दरगाह के सामने बने पंडाल में रात रुके। पीडि़ता द्वारा बताई गई उक्त घटना से धारा 11/12 पॉक्सो एक्ट का ईजाफा कर पीडि़ता का उम्र सम्बंधी मेडिकल परीक्षण करवाया जाकर अभियुक्त अली अब्बास को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान विशेष न्यायालय के समक्ष आए साक्ष्य एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाते हुए, आरोपी को उक्त सजा से दण्डित किया हैं।
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