जावरा। 2 वर्ष से मात्र 1 हजार रूपये प्रतिमाह के किराए पर रह रहे किरायेदार ने पैसे के लेन-देन के मामले में मकान मालिक पर कुल्हाड़ी से हमला कर घायल करने वाले किराएदार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश व प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश उषा तिवारी ने भंवरलाल उर्फ लकडहारा (61) पिता नागु गुजराती निवासी ग्राम पीरहिंगोरिया थाना बडावदा को धारा 294, 307, 323, 326 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2500-2500 रुपयें के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय कुमार पारस ने बताया कि 15 सिंतबर 2020 को पीडि़त पूनमचंद उर्फ सत्तू ने सिविल अस्पताल जावरा में पुलिस को बताया कि वह ग्राम लुहारी में रहता है और पैर से विकलांग है। उसके मकान में भं वरलाल गुजराती निवासी पीर हिंगोरिया 2 वर्ष से एक हजार रूपये महीने के किराए पर रह रहा है। घटना दिनांक को सुबह 9 बजे पूनमचंद अपने घर के सामने अपनी टीवीएस मोपेड पर खेत पर जाने के लिए बैठा तभी भंवरलाल पास आया और बोला कि मुझे सोयाबिन काटने की मजदूूरी के 1500 रुपयें मांगने लगा। पूनमचंद ने कहा कि मेरा 5 माह का किराया बाकी है उसमें काट लेना, ऐसे में भंवरलाल अश्लील गालियां देने लगा। कुल्हाडी से फरिया दी पुनमचंद के सिर, पीठ व छाती पर जान से मारने की नियत से हमला किया। सहायक अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी सुनीलसिंह खेर ने बताया कि पीडि़त की रिपोर्ट पर आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी भंवरलाल उर्फ लकडहारा (61) पिता नागु गुजराती निवासी ग्राम पीर हिंगोरिया थाना बडावदा को धारा 307 और 326 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 55 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2500-2500 रूपयें के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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