– नगरीय विकास एवं आवास विभाग उपसचिव ने किया भोपाल तलब
– वार्ड क्रमांक 11 की पार्षद रुकमण राजेश धाकड़ की शिकायत पर की गई कार्रवाई
– 09 जनवरी को पेशी, नहीं हुए उपस्थित तो होगी एक पक्षीय कार्रवाई
जावरा। नगर पालिका परिषद जावरा द्वारा गठित नामांतरण समिति द्वारा परिषद के निर्णय की अवहेलना करते हुए नामांरण किए गए है साथ ही नपाध्यक्ष अनम यूसुफ कड़पा और सीएमओ द्वारा नियम विरूद्ध तथा विधि विरूद्ध कार्य किए जा रहे है। इसकी बात की शिकायत नपा के वार्ड क्रमांक 11 की पार्षद रुकमण राजेश धाकड़ द्वारा करीब 11 माह पहले मुख्यमंत्री को शिकायत की थी, जिसके चलते 05 सिंबतर 2022 को मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 क व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दोषी पाते हुए सूचना पत्र प्रेषित किया था। लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई जिसके चलते अब तक नियम विरूद्ध कार्य जारी है।
उप संचालक ने किया भोपाल तलब –
शिकायत के बाद दोषी पाए गए नपाध्यक्ष एवं सीएमओ को नगरीय विकास एवं आवास विभाग उपसचिव आर.के.कार्तिकेय ने 13 दिसंबर 2023 को पत्र प्रेषित कर आगामी 09 जनवरी 2024 को भोपाल तबल किया है। पत्र में उपसचिव ने लिखा है कि नियम विरूद्ध तथा परिषद के निर्णय की अवहेलना कर नामांतरण किए जाने के मामले में वे उक्त दिनांक को उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते है, यदि वे समय पर उपस्थित नहीं होते है तो यह माना जावेगा कि उन्है इस मामले में कुछ नहीं कहना है, ऐसे में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
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