जावरा। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट रवि प्रकाश जैन द्वारा न्यायालय मे आए साक्ष्य के आधार पर अवैध मदाक पदार्थ डोडाचुरा की तस्करी करने वाले आरोपी जम नालाल (48) पिता भंवरलाल पाटीदार निवासी रणायरा थाना कालुखेडा को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8,15 बी, 25 में दोषसिद्ध पाते हुए 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 70 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी जीपी घाटिया ने बताया कि 16 सितंबर 2019 को माननखेड़ा चौकी पर मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति सिल्वर रंग का बिना नंबर का टेक्ट्रर लेकर ट्रॉली में लग ट्राली के नीचे लोहे की प्लेट लगाकर पेटी बना रखी है, जिसमें अवैध डोडाचुरा छिल का भरकर जावरा तरफ किसी को देने जाने वाला है। मुखबिर सूचना पर पुलिस फोर्स एवं पंचानों के माननखेडा रेलवे अंडि र ब्रज जावरा-मंदसौर फोरलेन रोड पर नाकाबंदी की, कुछ समय पश्चात मुखबिर के बताये अनुसार सिल्वर रंग का बिना नंबर का टेक्ट्र र लेकर ट्रॉललेकर आया, जिसे घेराबंदी क र रोककर उक्त टेक्टर के चालक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम जमना लाल पिता भंवरलाल पाटीदार निवासी रणायरा थाना कालुखेडा बताया।ट्राली के नीचे लोहे की प्लेट लगाकर ले जा रहा था डोडाचुरा- ट्रेक्टर ट्राली की तलाशी लेने पर ट्रॉली में लगे हाईड्रोलिक के पास में ट्राली के नीचे लोहे की प्लेट लगाकर पेटी के अंदर कुल 47 किलोग्राम मादक पदार्थ डोडाचुरा होना पाया गया। उक्त मादक पदार्थ एवं आरोपी से जप्त वाहन को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान उपरंत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सहायक अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जावरा सुनील सिंह खेर ने बताया कि विशेष न्यायालय द्वारा विचारण्उपरांत अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए आरोपी जमनालाल (48) पिता भं वरलाल पाटीार को दोषसिद्ध किया गया। अभियोजन की ओर से सफल पैरवी गगन श्रीमाल विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट द्वारा की गई।

