चैक बाउंस मामले में जावरा के व्यापारी को न्यायालय ने किया दोष मुक्त
जावरा। चैक बाउंस के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायीक मजिस्ट्रेट ऋचा द्विवेदी भुजंग ने जावरा के व्यापारी मनीष पिता विजय कुमार सिसोदिया को 3 लाख रूपयें के चैक अनादरण के मामले में निर्णय पारित किया। जिसमें आरोपी को दोष मुक्त किया गया।
परिवादी संजय पिता मांगीलाल ओस्तवाल निवासी जवाहर पथ जावरा ने आरोपी मनीष पिता विजय कुमार सिसोदिया को 3 लाख रूपयें के कुटरचित चैक के आधार पर परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवादी द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर परिवादी ने आरोपी को उधार दी गई राशि की मांग करने पर आरोपी द्वारा चैक दिनांक 03 अगस्त 2019 का रूपयें 3 लाख रूपयें उधार राशि की मांग करने पर दिया जाना बताया था। जिसको परिवादी द्वारा उक्त चैक में दिनांक में कुटरचित कर दिनांक 03 मई 2019 के स्थान पर 03 अगस्त 2019 अंकित कर चैक अनादरित करवा लिया गया था, जिसका मांग सूचना पत्र आरोपी के गलत पते पर भिजवाया था। परिवादी द्वारा उक्त कुटरचित चैक के आधार पर परिवाद प्रस्तुत किया। जिसमें आरोपी अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें चैक में अंकित दिनांक में परिवर्तन बता कर उक्त दिनांक को हस्ताक्षर विशेषज्ञ से जांच कराने का निवेदन किया जो न्यायालय द्वारा स्वीकार कर चैक में अंकित दिनांक की हस्ताक्षर विशेषज्ञ से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें यह पाया गया की चैक में अंकित दिनांक में माह 5 के स्थान पर 8 किया गया जो कि चैक में कुटरचना पाई गई थी। न्यायालय द्वारा परिवाद में साक्ष्य अंकित कर निर्णय पारित करते हुए करते हुए न्यायालय ने पाया कि परिवादी संजय पिता मांगीलाल ओस्तवाल द्वारा चैक दिनांक में परिवर्तन होने के आधार पर धारा 138 पराकम्य लिखित अधिनियम 1881 के दायित्व मान्य ना किये जाने से आरोपी दोष मुक्त किया गया। आरोपी की और से पैरवी हीरालाल राठौर, संतोष मेडतवाल, एवं कृष्णपाल सिंह सिसोदिया द्वारा की गई।
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