चैक बाउंस मामले में आरोपी को 03 माह के कारावास व 70,000/- रूपयें प्रतिकर की राशि से किया दण्डित
जावरा। परिवादी हंसमुख पिता माणकलाल चत्तर निवासी सुतारीपुरा, जावरा से आरोपी प्रकाश पिता मोहनलाल धाकड़ निवासी ग्राम नीमन तहसील जावरा जिला रतलाम म.प्र. द्वारा रूपयों की आवश्यकता होने पर दिनांक 01 मई 2023 को रूपयें 70,000/- (सत्तर हजार रूपयें) प्राप्त किये और भुगतान हेतु आरोपी ने अपने बैंक के खाते का एक चैक प्रदान कर भुगतान प्राप्त करने को कहा।परिवादी ने आरोपी द्वारा दिये गए चैक को अपनी बैंक एस.बी.आई. बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया तो चैक दिनांक 17 मई 2023 को अपर्याप्त निधि होने से रिटर्न हो गया, जिसके पश्चात् परिवादी द्वारा अर्पित चत्तर जैन, अनिल चत्तर जैन एडवोकेट्स के माध्यम से रजिस्टर्ड सूचना पत्र आरोपी को प्रेषित कर रूपयें भुगतान का निवेदन किया किन्तु आरोपी द्वारा भुगतान नही करने पर परिवादी द्वारा अपने उपरोक्त एडवोकेट्स के माध्यम से दिनांक 22 जून 2024 को न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी जावरा के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। जिसमें परिवादी द्वारा परिवाद एवं दस्तावेजो के माध्यम से अपना परिवाद सिद्ध किया तथा न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जावरा अंकित भुजंग द्वारा परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुवे आरोपी को 70,000 /- रूपयें प्रतिकर राशि व 03 माह के कारावास से दण्डित किया हैं।
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