जावरा। परिवादी देवीलाल पिता नरसिंह बागरी निवासी ग्राम उपलाई तहसील जावरा से आरोपी भगवानसिंह पिता मांगुसिंह राजपुत निवासी ग्राम हरियाखेड़ा तहसील पिपलौदा जिला रतलाम म.प्र. द्वारा रूपयों की आवश्यकता होने पर दिनांक 14/12/2022 को रूपयें 1,00,000/- (एक लाख रूपयें) प्राप्त किये और आश्वस्त किया कि मांगनी करने पर रूपयाँ वापस कर देगा। जिस पर परिवादी देवीलाल द्वारा रूपयों के भुगतान हेतु मांगनी करने पर आरोपी ने दिनांक 07/01/2023 को अपनी बैंक, बंधन बैंक के खाते का एक चैक प्रदान कर भुगतान प्राप्त करने को कहा। परिवादी ने आरोपी द्वारा दिये गए चैक को अपनी बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया तो चैक दिनांक 09/01/2023 को अपर्याप्त निधि होने से रिटर्न हो गया, जिसके पश्चात् परिवादी द्वारा अर्पित चत्तर जैन, अनिल चत्तर जैन एडवोकेट्स के माध्यम से रजिस्टर्ड सूचना पत्र आरोपी को प्रेषित कर रूपयें भुगतान का निवेदन किया किन्तु आरोपी द्वारा भुगतान नही करने पर परिवादी द्वारा अपने उपरोक्त एडवोकेट्स के माध्यम से दिनांक 16/03/2023 को न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया, जिसमें परिवादी द्वारा परिवाद एवं दस्तावेजो के माध्यम से अपना परिवाद सिद्ध किया तथा न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ऋचा द्विवेदी भुजंग ने परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुये आरोपी को 03 माह के कठोर कारावास एवं निर्णय दिनांक से 01 माह के भीतर प्रतिकर राशि के रूप में विवादित चैक की राशि रूपयें 1,00,000/-(एक लाख रूपयें) दिनांक 07/01/2023 से अदायगी दिनांक तक 09 प्रतिशत साधारण ब्याज से संदत्त करने का निर्णय प्रदान किया।
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