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Home»मध्यप्रदेश»जावरा»गोवंश वध हेतु अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड
जावरा

गोवंश वध हेतु अवैध परिवहन करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

EditorBy EditorFebruary 1, 2025No Comments
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जावरा। गोवंश वध हेतु अवैध परिवहन करने के मामले में न्यायाधीश एनएस ताहेड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने आरोपी आमीन उर्फ अमीन खान पिता अजीज खान निवासी ग्राम अचेटी जिला मंदसौर को धारा 6 सहपठित धारा 9 मध्यप्रदेश गौवश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत दोषी पाते हुए एक साल के सश्रम कारावास और 5 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया हैं। मामले में एक अन्य आरोपी अनीसउद्दीन फरार होने से विचारण जारी रखा गया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भूपेन्द्र कुमार सांगते ने बताया कि थाना रिंगनोद की चौकी ढोढर पर पुलिस को सूचना मिली कि एक पिकअप वाहन माननखेडा डेरे के सामने पल्टी खाने सूचना मिली थी जो तस्दीक हेतु मय फोर्स मय शासकीय वाहन के रवाना हुआ घटना स्थल माननखेड़ा सामने हाइवे रोड पर पहुंचा। जहाँ जावरा की ओर जाने वाली लेन पर एक सफेद रंग की पिकअप रोड किनारे दुर्घटनाग्रस्त होकर पल्टी हुई पड़ी थी, आस-पास सब्जिया बिखरी हुई थी गाड़ी का चालक गाड़ी में व आसपास कही नहीं था। फोर्स व आसपास के रहवासीयों की मदद से गाड़ी को सीधा करने का प्रयास किया, जो गाडी में दो पार्टीशन दिखे यह पार्टीशन पिकअप में पलंग लगाकर बनाये गये थे ऊपर वाले पार्टीशन में सब्जिया भरी हुई थी और निचे वाले पार्टीशन में चार गाय व एक केडा भरा हुआ था। चारो के हाथ पैर मुहँ रस्सीयों से बांधकर उन्हें ठुस ठुस कर पिकअप में भरा हुआ था उनके लिये प्रकाश व खाने पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। दुर्घटना से गाड़ी पलट गयी जिस कारण से चालक गाडी मौके पर ही छोड़ कर भाग गया जो मौके पर उपस्थित अर्जुन व महेश के समक्ष घटनास्थल से पिकअप वाहन एमपी 14 जीबी 0674 को मय सब्जी पलंग रस्सी व दो जिंदा गाय व एक कैडे को जप्त किया गया। जिंदा गाये व मृत गाये के शव गौशाला में रखवाये गये बाद वापस चौकी आया वापसी पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 4,6,9 गोवंश वध अधिनियम 11 (डी) पशु कुरुता अधिनियम व 429 भा.द.वि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी की तलाश करते नहीं मिला पिकअप वाहन के नम्बर से ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन चेक करने पर वाहन मालिक आमीन खान पिता अजीज खान का होना पता चला, वाहन मालिक आमीन खां पिता अजीज खां को चौकी उपस्थित होने पर गिरफ्तार किया गया, जिसके द्वारा उक्त वाहन अनीशुदीन पिता जमीलुदीन निवासी मंदसौर को बेचना बताया व आरोपी अनीशुदीन के द्वारा उक्त वाहन से गौवंश की तस्करी करना बताया।पिकअप का ना तो बीमा था, ना ही फिटनेस –
पिकअप का बीमा फिटनेस व ड्रऊाईविंग लाईसेंस नहीं होने से प्रकरण में धारा 3/181 146/196, 66/192(ए) एम.वी एक्ट की धारा का ईजाफा कर थाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत साक्ष्य एवं तर्को के आधार पर आरोपी आमीन उर्फ अमीन खान पिता अजीज खान के विरूद्ध, धारा 6 सहपठित धारा 9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपयें अर्थदण्ड से दंडित से दंडित किया गया। विचारण के दौरान आरोपी अनीसउद्दीन फरार होने से विचारण जारी रखा गया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भूपेन्द्र कुमार सांगते ने की।

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