– शादी का झांसा देकर नाबालिक को आरोपी ले गया था राजस्थान
जावरा। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट उषा तिवारी ने 20 साल के कठोर कारावास और करीब 6 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
विशेष लोक अभियोजक विजय पारस ने बताया कि गत 08 जुलाई 21 को थाना पिपलौदा पर पीडिता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि फरियादी के दो बच्चे हैं, जिसमे एक लड़की पीडिता जिसकी उम्र 15 साल 05 माह है। फरियादी के साले की लड़की 3-4 दिन पहले से फरियादी के घर पर रुकी हुई थी। घटना दिनांक सुबह पीडिता ने अपने पिता से बोला कि, उसे 11वीं कक्षा में एडमिशन करवाना है तो, एडमिशन फीस जमा कराने स्कूल जाना पड़ेगा तो, फरियादी ने अपनी बालिका को फीस के रुपये देकर बोला कि, स्कूल चले जाना और वहां से आकर खेत पर हमारे लिये चाय लेकर आ जाना। उसके बाद सुबह करीबन 10:30 बजे फरियादी अपने लड़के को साथ लेकर अपनी गायें लेकर खेत पर चला गया था। थोड़ी देर बाद फरियादी की पत्नी भी खेत पर काम करने आ गयी थी। घर पर फरियादी की बालिका और उसके साले की लड़की दोनों ही थी। दोपहर तक फरियादी की लड़की खेत पर नही आयी तो, फरियादी की पत्नी ने घर पर जाकर देखा तो, घर पर फरियादी के साले की लड़की अकेली दिखी तो, फरियादी की पत्नी ने उससे पूछा कि, बालिका कहां है तो, उसने बताया कि, बालिका सुबह 11 बजे स्कूल जाने का बोलकर अकेली गयी थी, जो अभी तक नही आयी है। फरियादी एवं उसकी पत्नी ने बालिका की तलाश आसपास एवं उसके स्कूल जाकर की, किंतु कहीं पता नहीं चला। फरियादी के द्वारा थाना पिपलौदा पर जाकर रिपोर्ट लिखाई गई। अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया।
बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर ले गया था राजस्थान –
अनुसंधान के दौरान बालिका को सूरजपोल गेट, उदयपुर से आरोपी के कब्जे से बरामद कर उसके कथन लेखबद्ध किए गए। जिसमें पीडिता द्वारा बताया गया कि 08 जुलाई 21 को सुबह 11 बजें वह अपने घर से स्कूल फीस जमा करने गई थी, जहां रास्ते में उसे आरोपी नरसिंग मिला और उससे बोला कि चल अपन दोनो शादी कर लेते है। पीडिता को बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर उदयपुर राजस्थान ले गया। जहंा आरोपी नरसिंग ने पीडिता को शिव मंदिर के पास खाली जगह पर झोपडी बना कर रखा एवं उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ कई बार बलात्कार किया। पुलिस द्वारा आरोपी नरसिंग को गिरफ्तार किया गया तथा संपूर्ण अनुसंधान से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(2) (द) व 376 (3) भा.दं.सं., 1860 और धारा 5(एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत माननीय न्यायालय में अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया।
कठोर कारावास के साथ अर्थदण्ड से किया दण्डित –
विचारण के दौरान माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष आई साक्ष्य एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाते हुए, नर्सिंग उर्फ नरसिंग (25), निवासी थाना पिपलौदा, जिला रतलाम को धारा 366 के अंतर्गत 05 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1000/- (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड एवं धारा 376(3) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एल)/6 के अंतर्गत 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी विशेष लोक अभियोजक विजय पारस ने की।