– सश्रम कारावास के साथ अर्थदण्ड से भी किया दण्डित
जावरा। अवैध रुप से हथियारों की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हर्षिता पिपरेवार ने एक एक साल के सश्रम कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया है। वहीं मामले का एक आरोपी फरार है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्र कुमार सांगते ने बताया कि 06 अक्टुबर 2015 को थाना रिंगनोद पर मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि नीतेश पिता कैलाश निवासी डोडियामीणा तथा उसका साथी पंकज उर्फ पिंकेश पिता बाबूलाल निवासी लखमाखेडी, कलालिया फंटे के पास हाईवे रोड पर देशी रिवॉलवर, देशी कट्टे व कारतुस किसी व्यक्ति को देने के लिए खड़े है, मुखबीर सूचना पर पुलिस द्वारा कलालिया फंटे पर पहुंचे, जहां दो व्यक्ति बंद पडे ढाबे के पास बैठे दिखे जो पुलिस को देखकर अलग-अलग दिशा में भागें जिन्हे पुलिस द्वारा पकडा गया व नाम पता पुछने पर एक ने अपना नाम नितेश पिता कैलाश व दुसरे ने अपना नाम पंकज उर्फ पिकेंश बताया। तलाशी लेने पर नितेश के पास से दो देशी पिस्टल व पीतल के 18 कारतुस मिलें एवं पंकज उर्फ पिंकेश की तलाशी लेने पर उसके पास से एक देशी कट्टा दो नाल वाला तथा एक रिवाल्वर व 6 राउंड मिलें, पुलिस द्वारा दोनो आरोपीयो से हथियार के लायसेंस के सम्बंध में पुछने पर आरोपी द्वारा लायसेंस नही होना बताया एवं पुछताछ करने पर बताया कि उक्त हथियार जालिम सिंह सरदार से खरीदना बताया एवं उक्त हथियार अपने साथी पंकज नाथ योगी व कालुसिंह सोंधिया को बेचना बताया।
आरोपियों को गिरफ्तार कर दर्ज किया प्रकरण –
पुलिस द्वारा मौके पर अवैध हथियार व कारतुस जप्त किए गए व आरोपीयों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान के दौरान कालुसिंह के पास से एक पिस्टल 12 बोर की व एक देशी कट्टा एवं एक जिंदा राउंड 12 बोर का जप्त किया गया। एवं आरोपी पंकज नाथ के कब्जें से एक 12 बोर का देशी कट्टा व एक देशी कट्टा व एक जिंदा राउंड जप्त किया गया। जिस पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध धारा 25, 27 म.प्र.आयुद्य अधिनियम का अपराध सिद्ध पाये जाने पर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय ने 4 आरोपियों को सुनाई सजा –
न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत साक्ष्य के आधार पर आरोपी नितेश पिता कैलाश राठौर (35) निवासी डोडिया मीणा थाना नईआबादी मंदसौर, पंकज उर्फ पिंकेश पिता बाबूलाल (19) निवासी लखमाखेडी जिला मंदसौर, कालुसिंह पिता भोपाल सिंह सोंधिया (20) निवासी सिंदपन मंदसौर तथा पंकजनाथ पिता दुर्गानाथ योगी (27) निवासी पाल्यामारु जिला मंदसौर को धारा 25 म.प्र.आयुद्य अधिनियम में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास व 1000-1000 रुपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपी जालीमसिंह पूर्व से फरार है। प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्र कुमार सांगते द्वारा शासन की ओर से पैरवी की गई।


