– मंदसौर जिले के थाना अफजलपुर का निवासी है अरोपी
– कुल 71 किलो 500 ग्राम डोडाचुरा किया था जब्त आरोपियों के कब्जे से
– मामले का एक अन्य आरोपी अब भी फरार
जावरा। अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा की तस्करी करने वाले आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश रवि प्रकाश जैन ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत आरोपी देवीदास पिता मोहनदास (38) निवासी लामगिरी थाना अफजलपुर जिला मंदसौर को 12 साल का सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जबकि मामले का एक आरोपी फरार होने से प्रकरण को आरोपी के संबंध में सुरक्षित रखा है।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी जी.पी.घाटिया ने बताया कि दिनांक 06 अक्टुबर २017 को चौकी ढोढर थाना रिंगनोद पर मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि महिन्द्रा बोलेरो गाड़ी कमांक एमपी 14. सीबी 0433 जिसमें दो व्यक्ति होकर उनमें से नानालाल पिता मांगीलाल चौहान जो गाड़ी को चला रहा है और देवीदास पिता मोहनदास बैरागी पास में बैठा है और अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा लामगिरी से होकर नगरी पिपल्याजौधा कलालिया फंटा होते हुए जावरा से आगे किसी ट्रक ड्रायवर को देने जाने वाला है। मय पंचानों व पुलिस फोर्स सहित कलालिया फंटा के आगे हाईवे फोरलेन ट्रक लेबाय के पास नाका बंदी की, कुछ समय पश्चात मुखबिर के बतायें अनुसार कलालिया फंटा तरफ से एक महिन्द्रा गाडी कमांक एम.पी.14 सी.बी. 0433 आयी। जिसे हमराह फोर्स एवं पंचान की मदद से घेराबंदी कर उक्त वाहन के चालक का नाम पता पूछे जाने पर उसने अपना नाम नानालाल उर्फ पिन्टु पिता मांगीलाल चौहान, जाति बलाई (32), निवासी-लामगिरी थाना अफजलपुर, जिला मंदसौर तथा पीछे वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम देवीदास पिता मोहनदास बैरागी (32), निवासी-लामगिरी थाना अफजलपुर जिला मंदसौर होना बताया। उक्त वाहन की तलाशी लिये जाने पर ड्रायवर सीट के पास वाली सीट के पास एक टाट का बौरा तथा पीछे वाली सीट पर, जहां देवीदास बैठा था, पर से दो टाट के बौरे रखे मिले।
71 किलो 500 ग्राम डोडाचुरा किया जब्त –
सहा. अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जावरा भुपेन्द्रकुमार सांगते ने बताया कि तलाशी के बाद पहले बौरे को खोलकर देखने पर उसके अंदर कुल 27 किलो मादक पदार्थ डोडाचुरा, दुसरे बौरे को खोलकर देखे जाने पर उसके अंदर कुल 26 किलो 500 ग्राम तथा तीसरे बौरे को खोलकर देखे जाने पर कुल 18 किलो ग्राम मादक पदार्थ, इस प्रकार कुल 71 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ डोडाचूरा होना पाया गया। उक्त मादक पदार्थ एवं आरोपीगण से जप्त वाहन को जप्त कर एवं आरोपीगण नानालाल उर्फ पिंटू एवं देवीदास को गिरफतार कर पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसे मादक पदार्थ भोपालसिंह से प्राप्त करना बताया। आरोपीगण के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की 8/15 में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सहायक मीडिया सेल प्रभारी भुपेन्द्र कुमार सांगते ने बताया कि विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत 29 नंवबर 2023 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए आरोपी देवीदास पिता मोहनदास को दोषसिद्ध किया गया। नानालाल उर्फ पिंटु फरार होने से प्रकरण आरोपी के सम्बंध में सुरक्षित रखा गया। अभियोजन की ओर से सफल पैरवी गगन श्रीमाल विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट जावरा द्वारा की गई।


