– मामले का एक आरोपी पूर्व से फरार
जावरा। अवैध रुप से हथियारों की तस्करी करने वाले तीन आरोपियों को न्यायाधीश रोहित शर्मा ने एक एक वर्ष के सश्रम कारावास के साथ एक एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। वहीं मामले का एक अन्य आरोपी पूर्व से फरार है।
जिला अभियोजन अधिकारी जी.पी.घाटिया ने बताया कि 22 दिसंबर 2016 को थाना रिंगनोद को सुचना प्राप्त हुई कि परवलिया के पास हाईवे रोड चौराहे पर सिकन्दर पिता शेर खां, पठान अवैध हथियार पिस्टल, रिवाल्वर दो व्यक्तियों को देने जा रहा है दबिश दी जाये तो तीनों व्यक्तियों को हथियार के साथ पकड़ा जा सकता है। सूचना के आधार पर पुलिस फोर्स लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचे। जहां सिकन्दर और दो व्यक्ति आये, जिन्हें हमराह फोर्स की मदद से पकड़ा गया, जिससे नाम पता पुछने पर पहले व्यक्ति ने अपना नाम सिकन्दर पिता शेर खां, पठान, दूसरे व तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम युसुफ पिता शहीद खान, व शरीफ मोहम्मद पिता अली मोहम्मद, होना बताया। सिकन्दर की तलाशी लेने पर उसकी कमर में पिस्टल जिसे चैक करने पर उसमें दो जिंदा कारतूस मिले एवं कमर के दाहिने तरफ 06 राउण्ड की रिवाल्वर मिली, आरोपी युसुफ की तलाशी लेने पर उसकी कमर के पीछे दो देशी पिस्टल जिसके चैक करने पर एक-एक जिंदा कारतूस मिले, एवं आरोपी तीसरे व्यक्ति शरीफ की तलाशी लेने पर कमर के पीछे दो देशी पिस्टल मिली, जिसको चैक करते एक-एक जिंदा कारतुस मिले, आरोपी सिकन्दर, युसूफ व शरीफ से पिस्टल के लाईसेंस के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा लाईसेंस नहीं होना बताया।
आम्र्स एक्ट की धारा 25, 27 में प्रकरण किया दर्ज –
आरोपियों के कब्जे से पिस्टल जब्त होने तथा लायसेंस नहीं होने पर पुलिस ने आरोपियों के विद्युत आम्र्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्है गिरफ्तार करते हुए तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान आई साक्ष्य के आधार पर शब्बीर खां को आरोपी बनाया गया। विवेचना में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध धारा 25(1-ख)(क) म.प्र.आयुद्य अधिनियम का अपराध सिद्ध पाये जाने पर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्र कुमार सांगते द्वारा शासन की ओर से पैरवी कर साक्ष्य लेखबद्ध कराई गई।
तीन आरोपियों को सश्रम कारवास और अर्थदण्ड –
न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण सिकन्दर पिता शेर खां (35) निवासी कोटडी थाना अरनोद, हालमुकाम रावण दरवाजा जावरा, युसुफ खान पिता सईद खान (38), निवासी नजरबाग कोर्ट के पीछे, जावरा तथा शब्बीर खां पिता मुन्ना खां (45) निवासी जुहालीपुरा, जावरा के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने से धारा 25(1-ख)(क) म.प्र.आयुद्य अधिनियम में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास व 1000-1000 रुपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपी शरीफ मोहम्मद पूर्व से फरार है।
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