जावरा। अपने ही सगे भाई की पत्नी के साथ कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले आरोपी उमरावसिंह पिता रतनलाल गुर्जर (35) निवासी खजुरिया, तहसील जावरा को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जंगबहादुरसिंह राजपूत को धारा 326, 452 भा.द.सं में दोषसिद्ध पाते हुए धारा 326 के अंतर्गत 03 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5 हजार रूपये एवं भा.द.सं. की धारा 452 के अंतर्गत 01 वर्ष का कठोर कारावास तथा 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्र कुमार सांगते ने बताया गया कि दिनांक 07 जून 2022 को सी.एच. जावरा में फरियादी भावना ने आरक्षी केन्द्र बड़ावदा पर पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक भानुप्रताप को इस आशय की देहाती नालसी लेखबद्ध करायी थी कि, वह ग्राम खजूरिया में रहती हैं और खेती करती हैं। उसके पति बसंतसिंह के बड़े भाई उमरावसिंह की भी शादी हो चुकी हैं तथा दोनों के परिवार अलग-अलग रहते हैं व जेठ उमरावसिंह गुर्जर आये दिन गाली-गुप्तार कर लड़ाई-झगड़ा करता हैं और घटना दिनांक को रात्रि करीब 08 बजे फरियादिया भावना घर पर अकेली थी, तभी उसका जेठ उमराव घर के अंदर आया और मां-बहन की नंगी-नंगी गालियां देने लगा, उसने गालियां देने से मना किया, तो हाथ में ली कुल्हाड़ी की मारी, जिससे उसके बांये हाथ, पैर व पीठ पर वार किये, जिससे खून निकलने लगा, लडाई-झगड़े की चिल्ला-चौंट से उसकी जेठानी रेखाबाई व पति बसंतसिंह भी आ गये, उसी समय उमरावसिंह मौके से भाग गया और जाते-जाते कह रहा था कि आज तो बच गई, आज के बाद मिली तो, जान से खत्म कर दूंगा। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त उमरावसिंह के विरूद्ध बड़ावदा थाना पर धारा 326, 452, 294 व 506 भा.द.सं.,1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान में लिया गया।
आरोपी को गिरफ्तार कर जब्त की कुल्हाड़ी –
पुलिस द्वारा अनुसंधान कार्यवाही प्रारंभ कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर उससे घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी जब्त की गयी। संपूर्ण अनुसंधान के उपरांत दिनांक 03 अगस्त 2022 को अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष साक्षीगण की साक्ष्य विशेष लोक अभियोजक गगन श्रीमाल द्वारा लेखबद्ध कराई गई। न्यायालय के समक्ष आई साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए, दोषसिद्ध किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी गगन श्रीमाल, विशेष लोक अभियोजक जावरा द्वारा की गई।


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