जावरा। पिकअप में निर्दयता से 8 गौवंश को वध हेतु भरकर महाराष्ट्र ले जाने वाले दो आरोपियों को बबलू पिता शंकरलाल मालवीय तथा लाला मोहम्मद उर्फ लाल मोहम्मद पिता कालू खान दोनो निवासी अर्जुन नगर आगर को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एनएस ताहेड़ ने मध्यप्रदेश गौ वंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत दोषी पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया हैं। जबकि प्रकरण का एक आरोपी फरार हैं।सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भूपेन्द्र कुमार सांगते ने बताया कि थाना रिंगनोद की चौकी ढोढर पर पुलिस को सूचना मिली कि एक महिन्दा पीकअप बुलेरो सफेद रंग की एम 13 जीए 2773 जिसमें 08 गोवंश आगर तरफ से भरकर आ रही है। जो जावरा चौपाटी होकर धुलिया महाराष्ट्र तरफ वध करने हेतु लेकर जावेगें यदि चौपाटी पर पुलिस द्वारा नाका बंदी की जावे तो मय पशुओं सहित वाहन को पकड़ा जा सकता हैं अन्यथा देरी होने पर पीकअप गोवंश लेकर निकल भी सकती हैं। सूचना विश्वसनीय होने से पुलिस द्वारा रवाना होकर हरिओम मोबाईल दुकान के सामने बस स्टेंड चौपाटी जावरा पहुंच कर नाकाबंदी की जो कुछ देर बाद मुताबिक सुचना के एक महिन्दा पीकअप बुलेरो सफेद रंग की आती दिखी, जिसे पुलिस द्वारा रोका गया व चालक का नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम बबलू पिता शंकरलाल जाति मालवीय (35) व साथ में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम लाल मोहम्मपद खान उर्फ लाल मोहम्मद पिता कालु खान का होना बताया। उक्त वाहन को चेक किया तो पीक अप के पीछे डाले में तीन पटिये लगे थे पटिये हटाकर देखते 08 गोवश को निर्दयता पूर्वक रस्सियों से गाड़ी के डाले से बांधकर भरे होना पाये। उक्त पशुओं को भरकर लाने ले जाने के संबंध में परमिट अनुमति का पूछते कुछ नहीं होना बताया तथा वाहन के कागजात के सबंध में पूछते चालक ने वाहन स्वय का होना बताया व वाहन के कागजात घर पर होना बताया तथा केडे उसके साथी लाला मोहम्मद खान उर्फ लाल मोहम्मद के होना व आगर के जंगल से भरकर वध हेतु गोवंश धुलिया महाराष्ट्र ले जाना बताया।
तीन आरोपियों पर दर्ज किया प्रकरण –
जो उक्त गोवंश चालक बबलू लाल मोहम्मद खान का कृत्य अपराध धारा 4,6,9 म.प्र. गोवंश वध प्रति अधिनियम, 11 डी पशु कुरता अधिनियम के तहत दंडनीय पाए जाने से मौके पर वाहन व गोवंश को जप्त किया गया व अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत साक्ष्य एवं तर्को के आधार पर आरोपीगणों के विरूद्ध धारा 6, 6 क सहपठित धारा 9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास व 5000-5000 रुपयें अर्थदण्ड एवं धारा 6 सहपठित धारा 10 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 में 06 माह व 2000-2000 रुपयें अर्थदण्ड व धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 में 03 माह व 500 रुपयें अर्थदण्ड से दंडित से दंडित किया गया। विचारण के दौरान आरोपी अनीसउद्दीन फरार होने से विचारण जारी रखा गया।
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